Breaking Kashi

6/recent/ticker-posts

विवादों से है पुराना नाता: कबीर मठ के महंत विवेक दास को छेड़खानी में जेल

कबीरचौरा स्थित कबीर मठ के महंत विवेक दास को विशेष न्यायाधीश एससी- एसटी अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अग्रिम जमानत रद्द करते हुए न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया है। महंत विवेक दास पर साल 2022 में चेतगंज थाने में छेड़छाड़, मारपीट और धमकी संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था।

इस मुकदमे में महंत विवेक दास अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। साथ ही कोर्ट में केस की नियमित सुनवाई भी चल रही थी। 

गुरुवार को सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दिया साथ ही महंत विवेक दास को जेल भेज दिया।

उत्तराधिकारी ने बताया जमीन कब्जाने का षडयंत्र

कबीर मठ मूलगादी कबीरचौरा के महंत विवेक दास के खिलाफ दर्ज परिवाद और महंत को जेल जाने पर अनुयायियों में रोष है। कबीर मठ मूलगादी के उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने बताया कि महिला का आरोप पूरी तरह से मनगढंत है। उसने फर्जी मामला पेश किया है।

दरअसल पूरा विवाद अश्लीलता नहीं बल्कि जमीन और मठ की संपत्ति पर कब्जे का है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे और कोर्ट में जमानत की गुहार लगाएंगे।

विवेक दास पर पहले भी दर्ज हो चुका केस

वाराणसी के चेतगंज थाने में पिछले दिनों कबीर मठ के महंत विवेक दास सहित 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश से कबीर चौरा स्थित कबीर मठ निवासी 80 वर्षीय बाबा प्रह्लाद दास के प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई थी।

मुकदमे में महंत विवेक दास के अलावा अन्य आरोपियों में कबीर मठ के रामदास व प्रमोद दास, कबीर चौरा के डॉ. दीपक मलिक, चेतगंज के त्रिभुवन प्रसाद, सीतापुर रामनगर के आनंद दास और नगर निगम के चेतगंज वार्ड के कर अधीक्षक, सर्किल क्लर्क व इंस्पेक्टर के नाम शामिल हैं। कबीर चौरा मठ पर श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था के 23वें आचार्य वर्ष 1993 में विवेक दास बनाए गए थे।